जज का नाबालिग बेटा 200kmph स्पीड से मर्सिडीज चलाता था:रील्स डिलीट कीं; केरलम में इंजीनियर की मौत पर कहा था- पहली बार कार चलाई
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केरलम के कोच्चि में जज के नाबालिग बेटे की मर्सिडीज की टक्कर से इंजीनियर की मौत मामले में नए खुलासे हुए हैं। नाबालिग ने पुलिस से कहा था कि उसने पहली बार कार चलाई और यूट्यूब से ड्राइविंग सीखी। हालांकि NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी इंस्टाग्राम पर अक्सर तेज स्पीड में कार चलाने की रील्स पोस्ट करता था।
उसके अकाउंट पर 2,500 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। कुछ वीडियो में मर्सिडीज को 200 kmph तक की रफ्तार से चलाते देखा गया था। हादसे के बाद अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गईं और उसे प्राइवेट कर दिया गया। मृतक की रिश्तेदार जयलक्ष्मी थंकराज का आरोप है कि हादसे से करीब 10 मिनट पहले भी आरोपी ने तेज रफ्तार में ड्राइविंग का वीडियो पोस्ट किया था।
घटना शनिवार देर रात करीब 2:20 बजे की है। उस वक्त मर्सिडीज 104 kmph की रफ्तार से चल रही थी। कार की टक्कर से स्कूटी सवार 55 साल के जयबालकृष्णन की मौत हो गई। आरोपी एडिशनल सेशन जज का 17 साल का बेटा है। कार जज के नाम पर रजिस्टर्ड है। मृतक का परिवार बोला- शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए मृतक की रिश्तेदार जयलक्ष्मी थंकराज ने कहा कि जयबालकृष्णन उनके अंकल थे।
वह मैकेनिकल इंजीनियर थे और अपने शौक के कारण डोसा की दुकान चलाते थे। हादसे के समय वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए। जयलक्ष्मी ने सरकार और पुलिस से आरोपी का पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज जब्त करने की मांग की। उनका कहना है कि आरोपी प्रभावशाली परिवार से है और देश छोड़कर भाग सकता है।
उन्होंने अधिकारियों से आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाने और गंभीर धाराएं जोड़ने की भी मांग की। परिवार बोला- पहली FIR में आरोपी का नाम नहीं था जयलक्ष्मी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। जयलक्ष्मी के मुताबिक, पहली FIR में आरोपी का नाम शामिल नहीं था।
पुलिस ने कहा था कि उसका नाम दूसरी FIR में जोड़ा जाएगा। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि हादसे के वक्त कार में आरोपी के अलावा तीन अन्य लोग मौजूद थे। उनके मुताबिक, टक्कर के बाद बाकी लोग मौके से भाग गए। परिवार ने मामले में लीपापोती और सबूत मिटाने के आरोप भी लगाए। परिवार के दावे के मुताबिक, हादसे के बाद एक फॉर्च्यूनर कार भी मौके पर पहुंची थी।
आरोपी को दो बार हिरासत में लिया, दोनों बार जमानत दी पु
📡 स्रोत: Dainik Bhaskar