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जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से लागू

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 1 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से लागू

रायपुर, 1 अक्टूबर 2026

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकना और लोगों को समय पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से ही किया जा सकता है।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।