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जेएसएससी-सीजीएल नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक जारी, सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 15 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
जेएसएससी-सीजीएल नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक जारी, सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब

Relevance: PRIORITY Slug: HC SUNWAI Short Headline: जेएसएससी-सीजीएल नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक जारी, सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब

Synopsis: जेएसएससी-सीजीएल समेत अन्य नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक जारी। सरकार को आज 2:15 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश।

Category: Government , Judiciary , Youth

Deadline : 15 SEPTEMBER, RANCHI

15 सितंबर, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने (विज्ञापन संख्या 10/2023) जेएसएसएसी-सीजीएल सहित अन्य नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक जारी रखी है। मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका और जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने सरकार का आग्रह स्वीकार कर लिया और आज दोपहर 2.15 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इस दौरान कोर्ट फॉर्मल आदेश पारित करेगी। लेकिन मामलों की मेरिट पर सुनवाई शुक्रवार 10.30 बजे होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस नियुक्ति को रद्द किये जाने को चुनौती देने वाली आकाश गौरव एवं अन्य, निरोज एवं अन्य सहित अलग-अलग कई याचिकाओ पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता श्रेय मिश्रा, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स आदि ने पक्ष रखा.

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने पक्ष रखा।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।