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झाबुआ में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 4 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
झाबुआ में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश 3 सितंबर से 3 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के तहत धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले आपत्तिजनक गाने, पोस्टर, नारे तथा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो, संदेश या कमेंट प्रसारित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

कार्यक्रम आयोजकों को वीडियोग्राफी कराने और आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रमों में शस्त्रों का प्रदर्शन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।