झारखंड के छंटनीग्रस्त जनगणना कर्मियों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 नवंबर 2004 की तारीख से पेंशन देने का निर्देश

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने छंटनीग्रस्त जनगणना कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 3 नवंबर 2004 के कानून के तहत उन्हें पेंशन लाभ प्रदान करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन कर्मचारियों को उसी दिन जारी सरकारी संकल्प की तिथि से नियमित सेवा में माना जाए।
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर एलपीए को निष्पादित करते हुए एकल पीठ के पूर्व आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया और पेंशन निर्धारण का आदेश दिया। संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति 1991-92 के दौरान ...
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