झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का सरकारी आदेश निरस्त
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झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। इससे 1,932 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी बरकरार रहेगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत चिह्नित दोषी अभ्यर्थी नौकरी से बाहर रहेंगे।
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06 नवंबर, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने आज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने 18 अगस्त 2026 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत परीक्षा और नियुक्तियां रद्द की गई थीं। इस फैसले से परीक्षा में सफल करीब एक हजार नौ सौ बत्तीस अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी बरकरार रहेगी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चिह्नित दोषी अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर रहना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अनदेखी नहीं कर सकती।
बाइट- धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय