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जी-राम-जी योजना के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए नए नियम लागू

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 2 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
जी-राम-जी योजना के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए नए नियम लागू

केन्द्र सरकार ने विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन- ग्रामीण-विकसित भारत - जी-राम-जी के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर समयबद्ध, बहु-स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि संबंधित स्तरों पर नामित ‘शिकायत निवारण अधिकारी’ शिकायतें प्राप्त करने, उनका पंजीकरण करने, जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के कोई भी व्यक्ति योजना के कार्यान्वयन से जुड़े किसी भी मामले में शिकायत कर सकता है। इसके लिए संबंधित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से स्पीड पोस्ट, टेलीफोन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित डिजिटल माध्यम से शिकायत की जा सकेगी। नियमों के अनुसार शिकायत की जांच सात कार्य दिवसों के भीतर पूरी करनी होंगी और शिकायत मिलने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटारा करना होगा।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।