देश

जिला चम्बा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अनियमितता पर पंचायत सचिव निलंबित

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 26 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
जिला चम्बा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अनियमितता पर पंचायत सचिव निलंबित

सितंबर 18, चंबा (हिमाचल प्रदेश): आकांक्षी जिला चम्बा में केंद्र सरकार की योजनाओं को सही ढंग से अमलीजामा पहनाने में जहां प्रशासन अहम भूमिका निभा रहा है, वहीं योजनाओं की अनुपालना में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। ऐसे ही एक मामले में जिला चम्बा में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अनियमितता पर एक पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है जबकि ग्राम रोजगार सेवक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

ये मामला जिला चम्बा के चुराह विधानसभा क्षेत्र की सेइकोठी पंचायत का है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मृत व्यक्ति के नाम आवास स्वीकृत करने का आरोप है। इन आरोपों पर हुई प्रशासनिक जांच के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है जबकि संबंधित ग्राम रोजगार सेवक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। ये कार्रवाई खंड विकास अधिकारी तीसा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के सत्यापन, अभिलेखों के परीक्षण और योजना की निर्धारित प्रक्रिया के पालन में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को शिकायत भेजकर मामले की जांच की मांग की थी। आरोप लगाया गया था कि पीएमएवाई-जी के ऑनलाइन रिकॉर्ड में पंचायत सेईकोठी के एक ऐसे लाभार्थी का नाम दर्ज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि योजना के तहत संबंधित लाभार्थी के नाम 1.30 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत दर्शाई गई है तथा 65 हजार रुपये की पहली किस्त जारी होने की बात सामने आई थी।

अतिरिक्त उपायुक्त चम्बा अमित मेहरा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला चम्बा के तीसा विकास खण्ड में एक मृत व्यक्ति के नाम आवास आवंटित होने की शिकायत प्रशासन को मिली थी। इसकी जांच खण्ड विकास अधिकारी तीसा को सौंपी गई थी। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता सूची से मृत व्यक्ति का नाम नहीं काटा गया था।

इसके अलावा एक दो अन्य मामलों में कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं । रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है जबकि ग्राम रोजगार सेवक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अमित मेहरा ने कहा कि भविष्य में भी किसी भी योजना में इस तरह कि अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

M
Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।