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JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 3 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त

सितंबर 03, नई दिल्ली: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने समय में पूरी की जाएगी।

अदालत ने सरकार को 10 सितंबर तक इस संबंध में स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और इसका अध्यक्ष पद लंबे समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता।वहीं बीजेपी ने भी छात्रों के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है।

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा जेपीएससी की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर टीडीपीएल जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको बिना टेंडर एग्रीमेंट दिया गया। फाइल फोटो

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।