JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त
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सितंबर 03, नई दिल्ली: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने समय में पूरी की जाएगी।
अदालत ने सरकार को 10 सितंबर तक इस संबंध में स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और इसका अध्यक्ष पद लंबे समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता।वहीं बीजेपी ने भी छात्रों के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है।
बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा जेपीएससी की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर टीडीपीएल जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको बिना टेंडर एग्रीमेंट दिया गया। फाइल फोटो