JPSC परीक्षा केस: SC का केन्द्र और झारखंड सरकार को नोटिस

अगस्त 24, नई दिल्ली: झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और झारखंड सरकार समेत कई पक्षों को नोटिस जारी किया है। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने JPSC, झारखंड SSC, CBI और DGP CID से जवाब मांगा है।
याचिका में 19 अप्रैल को आयोजित JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष CBI जांच की मांग की है।याचिका में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या झारखंड से बाहर के किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र कमेटी गठित करने की मांग भी की गई है।
साथ ही OMR शीट की स्कैनिंग, कोडिंग, जांच और रिजल्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराने और परीक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। फोटो- सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)