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करैरा की ग्राम पंचायत आवास के चार साल के विकास कार्यों का मांगा पूरा हिसाब, RTI में 19 बिंदुओं पर जानकारी तलब

लेखक: Ranu Parihar अंतिम अपडेट: 16 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
करैरा की ग्राम पंचायत आवास के चार साल के विकास कार्यों का मांगा पूरा हिसाब, RTI में 19 बिंदुओं पर जानकारी तलब

शिवपुरी/करैरा। जनपद पंचायत करैरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत आवास में वित्तीय वर्ष 2022-23 से अब तक कराए गए विकास और निर्माण कार्यों की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई है। ग्राम आवास निवासी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े पदाधिकारी विवेक रायकवार ने लोक सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत आवास को RTI आवेदन देकर पंचायत में हुए कार्यों, भुगतान और संबंधित दस्तावेजों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है।

20 जून 2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत दाखिल आवेदन में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 से लेकर आवेदन की तारीख तक स्वीकृत एवं संचालित सभी विकास और निर्माण कार्यों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं।

आवेदन में प्रत्येक निर्माण कार्य की प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति के साथ पंचायत प्रस्ताव, संकल्प और कार्यवाही विवरण पुस्तिका की प्रतियां मांगी गई हैं। इसके अलावा स्वीकृत प्राक्कलन, नक्शा या डिजाइन, कार्य शुरू होने और पूरा होने की तारीख तथा प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका (MB) की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई हैं।

RTI में प्रत्येक कार्य के भुगतान से संबंधित भुगतान आदेश, बिल, वाउचर और भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम मांगा गया है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC), पूर्णता प्रमाण पत्र (CC), मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के मस्टर रोल, उनमें दर्ज श्रमिकों के नाम, कार्य दिवस और भुगतान का विवरण भी मांगा गया है।

आवेदन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सीसी रोड, नाली, पुलिया, भवन, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, श्मशान, कब्रिस्तान, खेल मैदान, आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन, स्टॉप डैम, तालाब गहरीकरण, कुआं, चेकडैम सहित अन्य निर्माण कार्यों की अलग-अलग जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा मरम्मत कार्यों, निरीक्षण प्रतिवेदन, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई हैं।

निर्माण कार्यों से संबंधित प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई, पंचायत को मिले अनुदान तथा योजना मदवार राशि और उसके खर्च का विवरण भी RTI के जरिए मांगा गया है। यदि किसी कार्य के लिए टेंडर या निविदा जारी की गई हो तो निविदा सूचना, निविदा कार्यवाही और स्वीकृति आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा गया है।

आवेदन में संबंधित अवधि के सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) प्रतिवेदन और निर्माण कार्य रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी मांगी गई है। इस तरह आवेदन में पंचायत के विकास कार्यों से जुड़े रिकॉर्ड, स्वीकृति, निर्माण, माप, भुगतान, श्रमिकों की मजदूरी और सामाजिक अंकेक्षण तक की जानकारी मांगी गई है।

आवेदक ने आवेदन में RTI अधिनियम की धारा 7(1) का उल्लेख करते हुए निर्धारित अवधि में जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। साथ ही यदि मांगी गई सूचना संबंधित कार्यालय से जुड़ी नहीं हो तो धारा 6(3) के तहत आवेदन को संबंधित लोक सूचना अधिकारी को स्थानांतरित करने और इसकी सूचना देने का अनुरोध किया गया है।

अब ग्राम पंचायत आवास की ओर से इस आवेदन पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराई जानी है। RTI के जरिए मांगे गए दस्तावेज सामने आने के बाद पंचायत में पिछले वर्षों के विकास और निर्माण कार्यों से संबंधित खर्च, भुगतान और कार्यों की स्थिति को लेकर अधिक स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

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Ranu Parihar

रानू परिहार शिवपुरी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो लंबे समय से जनसमस्याओं और सामाजिक मुद्दों को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से सामने लाते हैं। वे जमीनी स्तर की खबरों और जनसरोकार से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाते हैं।