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केरलम मर्सिडीज केस, जज की गिरफ्तारी पर रोक:नाबालिग बेटे ने स्कूटर सवार को टक्कर मारी थी; मृतक की बेटी बोली- आरोपियों को फायदा मिल रहा

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 29 अक्टूबर 2026 👁️ 2 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
केरलम मर्सिडीज केस, जज की गिरफ्तारी पर रोक:नाबालिग बेटे ने स्कूटर सवार को टक्कर मारी थी; मृतक की बेटी बोली- आरोपियों को फायदा मिल रहा

केरलम हाईकोर्ट ने कोच्चि के मर्सिडीज हादसे में 17 साल के नाबालिग आरोपी के पिता और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जज न्यायिक अधिकारी हैं और जांच में सहयोग कर चुके हैं। वे पूछताछ के लिए भी पेश हुए थे। यह हादसा 24 अक्टूबर की देर रात कोच्चि के चेरानल्लूर इलाके में हुआ था।

आरोप है कि जज का नाबालिग बेटा तेज रफ्तार मर्सिडीज चला रहा था। उसने स्कूटर सवार 55 साल के जयबालकृष्णन को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। कार जज के नाम पर रजिस्टर्ड है। हाईकोर्ट के फैसले पर मृतक की बेटी भद्रकीर्ति ने कहा कि जज होने की वजह से आरोपी के परिवार को विशेष राहत मिल रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के बाद आरोपी के माता-पिता कई घंटे घटनास्थल पर रहे और बेटे को बचाने की कोशिश की। जज ने कहा- बेटे के कार ले जाने की जानकारी नहीं थी जज ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर कहा कि उन्हें पता नहीं था कि उनका बेटा कार लेकर घर से निकला है। उनके मुताबिक, वे रात 1:28 बजे सोने चले गए थे।

उन्हें हादसे की जानकारी रात 2:14 बजे फोन से मिली। दो दिन पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने जज के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199ए के तहत मामला दर्ज किया और मामले में आरोपी बनाया था। पुलिस के मुताबिक, जज से बुधवार को पूछताछ की गई थी। गुरुवार दोपहर भी उनसे पूछताछ होगी। मृतक की बेटी का दावा- आरोपी पहले भी तेज रफ्तार में कार चलाता था वहीं मृतक की बेटी भद्रकीर्ति ने दावा किया है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि नाबालिग पहले भी कार चलाता था।

उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने अपने दोस्तों को 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाने के वीडियो और तस्वीरें भेजी थीं। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तेज रफ्तार में ड्राइविंग से जुड़े वीडियो पोस्ट करता था। हादसे के कुछ घंटों बाद ये पोस्ट हटा दिए गए और अकाउंट को प्राइवेट कर दिया गया।

रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कुछ वीडियो में नाबालिग 200 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से कार चलाता दिखा था। हादसे के वक्त भी उसकी कार 100 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार में थी। ‘पुलिस आरोपी के परिवार पर कार्रवाई करने से डर रही थी’ भद्रकीर्ति ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी और उस

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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