खनिज परिवहन वाहनों पर RFID टैग अनिवार्य
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खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए अब खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर आरएफआईडी टैग लगाना अनिवार्य किया गया है। सीधी जिले में खनिज विभाग ने विशेष अभियान चलाकर वाहन चालकों और स्वामियों को नई व्यवस्था की जानकारी दी और निर्धारित समय-सीमा में टैग लगवाने के लिए जागरूक किया है। छह नवंबर तक टैग नहीं लगवाने वाले वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन समाप्त किया जा सकता है।
जारी आदेश के तहत वाहन स्वामियों और ठेकेदारों को एक माह के भीतर आरएफआईडी टैग लगवाने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था खनिज परिवहन में पारदर्शिता बढ़ाने और वाहनों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। नई व्यवस्था में आरएफआईडी टैग को ई-ट्रांजिट पास से जोड़ा जाएगा। ई-चेक गेट से वाहन गुजरने पर टैग स्कैन होगा और खनिज के प्रकार तथा मात्रा से संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी।
इससे नंबर प्लेट में छेड़छाड़ और फर्जी पहचान के जरिए निगरानी से बचने जैसी अनियमितताओं पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। सीधी जिले में बघवार और कोष्टा कोठार में ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं, जिन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, पिछले छह माह में जिले में खनिज के अवैध परिवहन के 156 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और संबंधित मामलों में जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
------------ बाइट- कपिलमुनि शुक्ला जिला खनिज अधिकारी, सीधी
- खनिज परिवहन वाहनों पर RFID टैग अनिवार्य
6 नवंबर तक टैग नहीं तो पंजीयन पर संकट सीधी में छह माह में अवैध परिवहन के 156 मामले
ई-चेक गेट से होगी खनिज वाहनों की निगरानी