कोर्ट के आदेश की अवहेलना, 4 वन अधिकारियों पर कार्रवाई
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धौलपुर की सरमथुरा कोर्ट ने आदेश के बावजूद जब्त ट्रक और हाइड्रा मशीन नहीं छोड़ने पर 4 वन अधिकारियों के वेतन से रोजाना 10-10 हजार रुपए वसूलने के निर्देश दिए। कोर्ट ने 14 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया और राशि राजकोष में जमा कराने को कहा।
धौलपुर, 16 अक्टूबर। राजस्थान के धौलपुर जिले की सरमथुरा स्थित मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमजेएम) कोर्ट ने एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए चार वन अधिकारियों के वेतन से प्रतिदिन 10-10 हजार रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई अवैध खनन के मामले में जब्त किए गए ट्रक और हाइड्रा मशीन को कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं छोड़ने पर की गई है।
जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर को कोर्ट ने अवैध खनन के मामले में पकड़े गए ट्रक और हाइड्रा मशीन को छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि, संबंधित वन विभाग ने दोनों वाहनों को नहीं छोड़ा। इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानते हुए न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया।
मामले में 14 अक्टूबर को कोर्ट ने चार वन अधिकारियों के वेतन से रोजाना 10-10 हजार रुपए वसूलने के निर्देश दिए। आदेश के अनुसार, वसूली की जाने वाली राशि राजकोष में जमा कराई जाएगी।
इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई को न्यायिक आदेशों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश के बावजूद जब्त वाहनों को नहीं छोड़ने पर न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए आर्थिक वसूली के निर्देश दिए हैं।