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कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए विशेष नियम लागू, मिलावटखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 11 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए विशेष नियम लागू, मिलावटखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई

11 अक्तूबर 2026, देहरादून: आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। ऐसे में व्रत में इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे की बिक्री, पैकिंग और गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस बार कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर विशेष नियम लागू किए गए हैं। कुट्टू का आटा बिना खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण के नहीं बेचा जा सकेगा और इसकी बिक्री केवल सीलबंद पैकेट में ही करनी होगी। पैकेट पर पैकिंग तिथि, अवसान तिथि, निर्माता या रिपैकर का पूरा पता, प्रतिष्ठान का नाम और खाद्य लाइसेंस नंबर दर्ज होना अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा विभागीय अधिकारियों को निर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री के प्रत्येक स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने कारोबारियों से भी खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है, ताकि त्योहार के दौरान लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो।

नवरात्र के दौरान बाजारों में व्रत से जुड़ी खाद्य सामग्री की मांग बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है।

(इस स्टोरी फोल्डर में)

बाइट- ताजबर सिंह जग्गी, अपर आयुक्त, FDA

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कैप्शन- कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर विशेष नियम लागू

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।