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लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर ही होगी पटाखों की बिक्री और भंडारण, नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 7 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर ही होगी पटाखों की बिक्री और भंडारण, नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

अक्तूबर 07, शिमला (हिमाचल प्रदेश): आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत जिला शिमला में पटाखों की बिक्री, भंडारण एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आज उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में संबंधित विभागों एवं हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पटाखा विक्रेताओं, संबंधित अधिकारियों तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ दीपावली के दौरान सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला में पटाखों की बिक्री, भंडारण, परिवहन एवं वितरण विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक नियम, 2008 तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस एवं अनुमति की शर्तों के अनुरूप ही किया जाएगा। बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री अथवा भंडारण की अनुमति नहीं होगी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।