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लंबित पेंशन प्रकरणों का 30 सितंबर तक करें निराकरण

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 26 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
लंबित पेंशन प्रकरणों का 30 सितंबर तक करें निराकरण

रायपुर, 22 सितंबर 2026

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी लंबित पेंशन प्रकरणों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर 30 सितंबर 2026 तक निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तथा पासबुक पहले से पूर्ण करने को कहा है। सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण की जांच और सत्यापन कोष एवं लेखा से कराने के निर्देश दिए गए हैं। अक्टूबर 2026 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश और अन्य देय स्वत्व सेवानिवृत्ति वाले माह में ही जारी करने को कहा गया है।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर रायपुर के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लंबित पेंशन प्रकरणों के निपटारे के आदेश के बारे में है। विभाग ने 30 सितंबर 2026 तक सभी पेंशन मामलों का व्यक्तिगत परीक्षण कर निपटान करने का निर्देश दिया है, साथ ही मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका तथा पासबुक पूर्ण करने की भी मांग की है। यह कदम पेंशन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को उनके अधिकारों का सही और समय पर लाभ मिलता है। आम जनता के लिए इसका असर यह है कि

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।