लोक शांति भंग करने और शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका, योधा सिंह की आर्म्स लाइसेंस निलंबित
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शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम सेसई सड़क निवासी योधा सिंह पुत्र कुलविन्दर सिंह सिख की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है।
प्रशासन के अनुसार, शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया, जिससे क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी। साथ ही भविष्य में लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यह कार्रवाई की है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 37/2023/111/डीएम/एसपीआई को आयुध अधिनियम, 1959 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये है