मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, डीपीई डिप्लोमा माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति और पदोन्नति के लिए मान्य

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की युगलपीठ ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली से प्राप्त दो वर्षीय डीपीई (डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन) को माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति और प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिए मान्य योग्यता माना है।
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