माध्यमिक शिक्षा मंडल की सेवाएं अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध
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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कई महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध किया गया है। नई व्यवस्था में डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और अंकसूची जारी करने की सेवा के लिए 60 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी से संबंधित सेवाएं भी 60 दिनों की समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएंगी।