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महिला कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, मैटरनिटी लीव का बदला नियम, दूसरे बच्चे पर 2 साल का अंतर समाप्त

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 23 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
महिला कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, मैटरनिटी लीव का बदला नियम, दूसरे बच्चे पर 2 साल का अंतर समाप्त

UP Govt Maternity Leave Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश नियमों में बदलाव करते हुए दूसरे बच्चे के जन्म पर अनिवार्य 2 साल के अंतर की बाध्यता खत्म कर दी है.

अब महिलाएं 2 साल से कम समय में भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश ले सकेंगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया.

📡 स्रोत: NewsData.io

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