माल ढुलाई में बड़ा बदलाव, दिल्ली-NCR में डीजल और CNG लोडिंग गाड़ियों पर ब्रेक

अब दिल्ली-NCR में माल ढुलाई और डिलीवरी से जुड़े कारोबारियों के लिए आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जिसमें वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली-NCR में हल्के और बड़े मालवाहक वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं.
इन नियमों के तहत आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले कुछ हल्के और नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाई जाएगी. ऐसे में अगर आप भी दिल्ली-NCR में माल ढुलाई या डिलीवरी का काम करते हैं, तो नई गाड़ी खरीदने से पहले इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है.
कब से लागू होंगे नए वाहन रजिस्ट्रेशन नियम? दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से CNG, डीजल या पेट्रोल से चलने वाले हल्के वाणिज्यिक डिलीवरी वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर एक-एक करके रोक लगाई जाएगी.
सोनीपत, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे हाई व्हीकल डेंसिटी जिलों में यह नियम 7 जनवरी, 2027 से लागू होंगे.
3.5 टन या 3,500 किलोग्राम तक वजन वाले N1 कैटेगरी के हल्के वाणिज्यिक वाहनों को लेकर भी नए रजिस्ट्रेशन नियम लागू किए जाएंगे. N1 कैटेगरी के बड़े मालवाहक वाहनों के लिए भी पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर अलग-अलग चरणों में रोक लगाई जाएगी.
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक, दिल्ली-NCR में प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों से होने वाले कण प्रदूषण को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है. हालांकि, CAQM ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण और खासकर PM2.5 के उत्सर्जन को कम
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar