अपराध

मानव तस्करी मामले में नौ दोषियों को उम्रकैद

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 18 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
मानव तस्करी मामले में नौ दोषियों को उम्रकैद

सितंबर 18, नई दिल्ली: हैदराबाद की एनआईए विशेष अदालत ने मानव तस्करी मामले में 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें 8 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं।

अदालत ने दोषियों पर कुल 1 लाख 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 2019 का है, जब बांग्लादेशी महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर भारत लाया गया और कथित तौर पर देह व्यापार में धकेला गया।

तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ थाने में मामला दर्ज किया था।

जांच के दौरान एनआईए ने मानव तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया और 12 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें से 9 आरोपियों को अब दोषी ठहराया गया है।

(कैप्शन- हैदराबाद की एनआईए विशेष अदालत ने मानव तस्करी मामले में 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है)

🎙️ वॉयस ऑफ क्रांति का मत

मानव तस्करी के काले पथ पर चलने वाले अपराधियों को सजा मिली, परन्तु समाज को इस घटना से सीख लेनी चाहिए: जागरूकता और शिक्षा से ही नयी पीढ़ी को ऐसी घातक चालों से बचाया जा सकता है। पीड़ितों के लिए सहानुभूति और समर्थन का ढाँचा तैयार करें, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दें। इस प्रकार हम एक सुरक्षित, समान और मानवीय समाज की नींव रख सकते हैं।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।