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मंत्री विजय शाह केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान; सरकार ने अभियोजन की मंजूरी नहीं दी

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 31 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
मंत्री विजय शाह केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान; सरकार ने अभियोजन की मंजूरी नहीं दी

मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाइयों में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को निर्णय लेने के निर्देश दे चुका है।

वहीं, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंत्री के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी न देने के प्रस्ताव को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई इस लिहाज से अहम है। मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए थे विवादित बयान यह पूरा विवाद मई 2025 का है।

मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने इंदौर के महू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया था। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। SIT ने अपनी विस्तृत जांच पूरी करने के बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति सरकार से मांगी थी।

कानूनी प्रावधानों के तहत किसी मौजूदा मंत्री पर केस चलाने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। मंत्रिपरिषद ने अभियोजन की मंजूरी न देने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा मंगलवार (25 अगस्त) को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंत्री के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी न देने वाला प्रस्ताव लाया गया था।

कैबिनेट बैठक कक्ष से पांच सीनियर ऑफिसर्स को छोड़कर बाकी सभी को बाहर भेज दिया गया। इसके बाद पूरी कैबिनेट ने विजय शाह के खिलाफ अभियोजन यानी मुकदमा चलाने की मंजूरी न देने का प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया।

हालांकि, अभी तक राज्यपाल की ओर से इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकीलों की दलीलों और रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों का मुख्य तर्क था कि विजय शाह इस मामले में सार्वजनिक मंचों और लिखित रूप में करीब तीन से चार बार माफी मांग चुके हैं।

इसलिए अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई कानूनी और व्यावहारिक औचित्य नहीं बनता। कैबिनेट की यह सिफारिश अंतिम निर्णय के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास भेजी गई है। ‘अब बहुत हो चुका’ कहकर SC ने सरकार को चेताया था अभियोजन की मंज

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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