मासूम से रेप करने वाले को 20 साल की जेल:झांसी में 7 साल की बच्ची से 60 साल के आरोपी ने दरिंदगी की थी, ढाई साल में सजा
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →झांसी में मासूम बच्ची का रेप करने वाले गोविंद दास उर्फ बल्लू कुशवाहा (60) को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लगभग ढाई साल पहले 7 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी टॉफी दिलाने के बहाने ले गया और रेप किया था। कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
नहीं देने पर 3 साल की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला मंगलवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने सुनाया है। गोविंद दास उर्फ बल्लू कुशवाहा मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर के गंज मोहल्ले का रहने वाला है। बच्ची ने रोते हुए सुनाई थी आपबीती विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 24 मई 2024 को एक युवक ने मऊरानीपुर थाना में तहरीर दी थी।
जिसमें बताया था कि उसकी 7 साल की बेटी एक स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती है। 18 मई 2024 को वह बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी गोविंद दास आया और टॉफी दिलाने के बहाने बच्ची को ले गया। जब बेटी घर के अंदर नहीं आई तो परिजनों ने बाहर जाकर देखा। लेकिन वहां बच्ची नहीं मिली। इसके बाद परिजन बच्ची की तलाश करने लगे।
कुछ देर बाद बच्ची रोते हुए घर पहुंची। उसने परिजनों को बताया कि गोविंद दास उसे अपने खेत वाले घर पर ले गया। वहां पर बच्ची के साथ रेप किया। परिजनों ने गोविंद दास को ढूंढ़ा तो वह नहीं मिला। पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
अब कोर्ट ने आरोपी गोविंद दास को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।
📡 स्रोत: NewsData.io
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इस दुखद घटना से हमें यह सिखने को मिलता है कि अपराध के सामने कानूनी मार्ग अपनाना ही समाज की सुरक्षा का मूल आधार है। जब भी कोई विवाद या अनुचित व्यवहार हो, तुरंत पुलिस और न्यायालय की सहायता लें, ताकि अपराधी को सजा मिले और पीड़ित को न्याय मिले। समाज में सहानुभूति और जागरूकता बढ़ाकर हम ऐसे अत्याचारों को रोक सकते हैं।