माता-पिता से मिला गिफ्ट कितना टैक्स फ्री? जानें कब देना पड़ सकता है टैक्स

Gift Tax News: शादी के बाद अक्सर माता-पिता अपनी बेटी को प्यार और आशीर्वाद के तौर पर नकद पैसे, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी या दूसरी कीमती चीजें गिफ्ट में देते हैं. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर तोहफा लाखों रुपये का है, तो क्या बेटी को इस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा? हालांकि टैक्स नियमों के मुताबिक, हर गिफ्ट पर टैक्स नहीं देना पड़ता है. ऐसे में माता-पिता से मिले गिफ्ट को लेकर खास नियम लागू होते हैं, इसलिए गिफ्ट की रकम और उससे होने वाली इनकम के टैक्स नियमों को समझना बेहद जरूरी है.
क्या माता-पिता से मिला गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री है?
इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक माता-पिता को करीबी रिश्तेदार की कैटेगरी में रखा गया है. ऐसे में माता-पिता की तरफ से बेटी को दिया गया पैसा, प्रॉपर्टी, ज्वैलरी या दूसरी संपत्तियां आमतौर पर यह गिफ्ट टैक्स के दायरे में नहीं आतीं.
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माता-पिता से मिला गिफ्ट सामान्य तौर पर टैक्स फ्री होता है.
गिफ्ट की रकम पर कोई तय 50,000 रुपये तक की सीमा लागू नहीं होती है.
शादी के मौके पर पैसे के अलावा प्रॉपर्टी और ज्वैलरी जैसी चीजें भी गिफ्ट के तौर पर दी जा सकती हैं.
लेकिन गिफ्ट का रिकॉर्ड और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट अपने पास संभालकर रखें.
अन्य रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर क्या है नियम?
माता-पिता के अलावा अन्य रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट के लिए भी टैक्स कानून में अलग प्रावधान हैं. इसमें कुछ करीबी रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स के दायरे से बाहर में आते हैं, जबकि गैर-रिश्तेदार से मिले गिफ्ट पर अलग से नियम लागू होते हैं. आमतौर पर गिफ्ट पर टैक्स रिश्ते और गिफ्ट के प्रकार पर निर्भर करता है. ऐसे में. नकद, प्रॉपर्टी, ज्वै
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar