मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 8 दिन के लिए निलंबित:खैरथल में विभाग ने की कार्रवाई, बिक्री बिल, शेड्यूल H1 रजिस्टर में गड़बड़ी; तीन दवाओं का रिकॉर्ड नहीं
खैरथल के चिकानी स्थित एक मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र आठ दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। मैसर्स फैजान मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर के खिलाफ यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने और कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने पर की गई है।
निलंबन 9 सितंबर से 16 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। 9 जुलाई को किया था निरीक्षण जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय के अनुसार, औषधि नियंत्रण अधिकारी ने 9 जुलाई 2026 को फर्म का निरीक्षण किया था। इस दौरान निरीक्षण पुस्तिका (फॉर्म-35) उपलब्ध नहीं मिली।
साथ ही, मेडिकल स्टोर द्वारा नियमित रूप से बिक्री बिल जारी नहीं किए जा रहे थे। निरीक्षण के समय अंतिम बिक्री बिल संख्या 1668, जो 25 जून 2026 का था, पाया गया। जांच में शेड्यूल एच1 रजिस्टर भी नियमानुसार संधारित नहीं मिला। रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि बिक्री बिल संख्या 1664 की थी, जो 21 जून 2026 की थी।
क्रय बिल भी क्रमवार नहीं रखे गए थे। इसके अतिरिक्त, शेड्यूल एच1/एनडीपीएस श्रेणी की तीन दवाएं - टैब. क्लोनाफिट 0.25 एमजी, टैब.
क्लोनाफिट-बीटा और इंजेक्शन मोनोसेफ-1 ग्राम - के बिक्री विवरण मांगे जाने पर फर्म द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। 24 जुलाई को कारण बताओ नोटिस किया जारी इन अनियमितताओं के संबंध में विभाग ने फर्म को 24 जुलाई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
फर्म को स्पष्टीकरण देने और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विभागीय कार्रवाई में इन अनियमितताओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, नियमावली 1945 और औषधि अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन माना गया।
इसके बाद, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक नरोत्तम देव बारोठिया ने नियम 66(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञापत्र निलंबित करने के आदेश जारी किए।
📡 स्रोत: NewsData.io