मिठाई की दुकान को देना होगा 5 लाख मुआवजा, FDA के एक्शन पर भड़का HC

बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को पुणे की एक मिठाई दुकान को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. दुकान को 98% स्वच्छता अंक मिलने के बावजूद एक महीने से अधिक समय तक बंद रखा गया था, जिसे हाईकोर्ट ने गलत ठहराया. एफडीए की अपील लंबित होने की दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने दुकान को तुरंत खोलने की अनुमति दी है.
📡 स्रोत: NewsData.io