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मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 26 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग

अंतिम तिथि समाप्त होने से कई पात्र परिवार रह गए लाभ से वंचित

सितंबर 25, शिमला (हिमाचल प्रदेश): मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर को समाप्त होने के बाद मशोबरा ब्लॉक के कई पात्र परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। क्षेत्र के लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पात्र परिवारों के हित में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए, ताकि छूटे हुए परिवार भी योजना के लिए आवेदन कर सकें और उन्हें इसका लाभ मिल सके।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई परिवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक आय प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज तैयार नहीं करवा पाए। इसके चलते पात्र होने के बावजूद वे योजना में आवेदन नहीं कर सके। लोगों ने सरकार से मांग की है कि अंतिम चरण में आवेदन के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

गौर रहे कि योजना के सरकार द्वारा तय प्रावधानों के अनुसार पात्रता के लिए आवेदक परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के पास मनरेगा जॉब कार्ड होना तथा मनरेगा में कार्य किया होना, एक हेक्टेयर से अधिक भूमि का स्वामित्व न होना सहित अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करना आवश्यक है।

योजना के तहत पात्र परिवारों को विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाने का प्रावधान है। इनमें पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली तथा पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की सहायता सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने सरकार से आग्रह किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर वंचित पात्र परिवारों को एक और अवसर दिया जाए।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।