नगर निगम ने अवैध निर्माण पर की कार्रवाई, अतिक्रमित हिस्सा हटाने के निर्देश
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नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया था अतिक्रमण, मकान मालिक के आश्वासन पर 10 दिन के लिए कार्रवाई रुकी
भोपाल। कोहेफिजा क्षेत्र में भवन अनुज्ञा के विपरीत किए गए अतिरिक्त निर्माण और अतिक्रमण के मामले में नगर निगम भोपाल की टीम ने कार्रवाई की। नगर निगम द्वारा संबंधित भवन मालिक को पूर्व में नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
मामला जोन क्रमांक-2, वार्ड क्रमांक-7 स्थित सूफिया मस्जिद के पास अहमदाबाद पैलेस रोड, कोहेफिजा का है। भूखंड क्रमांक-54 पर समीना कबीर एवं हामिद कबीर के नाम से भवन निर्माण की अनुमति जारी की गई थी। निर्माण को लेकर आसिम अलवी द्वारा नगर निगम में शिकायत की गई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण किया गया है। साथ ही भवन के सामने और साइड में आवश्यक खुला स्थान नहीं छोड़ा गया तथा गली की ओर छज्जों को निर्धारित सीमा से अधिक आगे बढ़ाया गया है। गली की चौड़ाई और आवागमन में बाधा को लेकर भी शिकायत में आपत्ति दर्ज कराई गई थी।
नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर नियम विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान मकान मालिक की ओर से अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया और आश्वासन दिया गया कि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। मकान मालिक के इस आश्वासन के बाद नगर निगम ने फिलहाल अपनी कार्रवाई रोक दी है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 10 दिन की मोहलत समाप्त होने के बाद यदि मकान मालिक द्वारा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन एवं नगर निगम की ओर से नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के लोगों ने भी नियम विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई की मांग की है।