अपराध

नाहन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 27 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
नाहन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू

अक्तूबर 27, सिरमौर (हिमाचल प्रदेश): नाहन में वाल्मीकि और सिक्ख समुदाय के बीच उपजे विवाद के बीच प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। दरअसल 23 अक्तूबर को नाहन के बाल्मीकि चौक पर गेट लगाने को लेकर दोनों समुदाय के बीच विवाद पैदा हो गया था।

जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा ने देर शाम धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में 23 अक्तूबर को घटना के दौरान पुलिस कर्मियों और समुदायों के सदस्यों के घायल होने, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और सामान्य आवाजाही प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। सोशल मीडिया पर बाहरी राज्यों से वीडियो अपलोड होने और 27 अक्तूबर को वाल्मीकि चौक पर बाहरी राज्यों से लोगों के जुटने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है।

इसका उद्देश्य संभावित टकराव को रोकना और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नाहन पुलिस थाना क्षेत्र में 26 से 29 अक्तूबर 2026 तक धारा 163 लागू रहेगी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।