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नौकरी के बाद हुआ तीसरा बच्चा फिर नियम क्या? MP हाईकोर्ट ने पूछा सवाल तो सरकारी वकील नहीं दे पाए जवाब

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 26 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
नौकरी के बाद हुआ तीसरा बच्चा फिर नियम क्या? MP हाईकोर्ट ने पूछा सवाल तो सरकारी वकील नहीं दे पाए जवाब

Madhya Pradesh High Court: ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील से पूछा कि अगर दो बच्चों की सीमा नियुक्ति की पहली शर्त है, तो क्या नौकरी मिलने के बाद तीसरा बच्चा पैदा करने पर यह नियम खत्म हो जाता है? या जारी रहता है. इस पर सरकारी वकील कुछ जवाब नहीं दे सके और उन्होंने इसके लिए समय मांगा है.

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