निर्धारित क्षमता से अधिक विस्फोटक सामग्री मिलने पर पटाखा फैक्ट्री सील
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फैक्ट्री का निरीक्षण एसडीएम बैरसिया शिवांगी बघेल, एसडीओपी वैशाली सिंह, तहसीलदार दुर्गा पटले एवं थाना प्रभारी गुनगा रिंकू जाटव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में विस्फोटक सामग्री के निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण के साथ ही सुरक्षा एवं संचालन से संबंधित अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं।
प्रशासन के अनुसार, जांच में सामने आई अनियमितताएं विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में पाई गईं। इसके बाद प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विस्फोटक सामग्री के निर्माण, रख-रखाव एवं भंडारण में निर्धारित सुरक्षा मानकों और वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही से जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और विस्फोटक सामग्री से संबंधित गतिविधियों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
🎙️ वॉयस ऑफ क्रांति का मत
फैक्ट्री में विस्फोटक भंडारण की अनियमितता से न केवल कर्मियों की जान खतरे में पड़ी, बल्कि आसपास के लोगों की सुरक्षा भी जोखिम में रही। ऐसे मामलों में नियमों का पालन और समय‑समय पर निरीक्षण अनिवार्य है। समाज को चाहिए कि सुरक्षा मानकों को गंभीरता से अपनाया जाए, जिससे अनावश्यक दुर्घटनाएँ रोकी जा सकें। इस घटना से सीखें कि प्रतिबंधित वस्तुओं का सही प्रबंधन ही समृद्धि और शांति का आधार है।