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नियमित नियुक्ति बिना उचित प्रक्रिया के रद्द नहीं की जा सकती: झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC भर्ती रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 22 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
नियमित नियुक्ति बिना उचित प्रक्रिया के रद्द नहीं की जा सकती: झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC भर्ती रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि नियमित नियुक्ति को...

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