Noida: आखिर नोएडा में क्यों लागू हुआ 13 दिन तक धारा 163? क्या है वजह और मंदिर मस्जिद से जुड़े निर्देश

Noida Section 163 BNSS Imposed: उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा, यानी पूरे गौतम बुद्ध नगर ज़िले में 13 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लगा दी गई है. यह 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी.
इस दौरान, बिना इजाजत के पब्लिक जगहों पर पाँच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होगी. जुलूस और प्रदर्शन के लिए भी पुलिस की इजाज़त ज़रूरी होगी. पुलिस ने यह फ़ैसला त्योहारों, NEET PG परीक्षा और संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए लिया है.
इस दौरान कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं. 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद, 28 अगस्त को रक्षा बंधन और 4 सितंबर को जन्माष्टमी है. इसके अलावा, 30 अगस्त को NEET PG 2026 की परीक्षा होनी है.
मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में लाउडस्पीकर के बारे में निर्देश रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं होगी. धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज़ भी कम होगी. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में लाउडस्पीकर की आवाज़ सिर्फ़ उनके परिसर तक ही सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं.
बिना इजाज़त के पब्लिक जगहों या सड़कों पर नमाज़, पूजा, जुलूस या धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी. लाठी, तलवार और दूसरे हथियार ले जाने पर रोक रहेगी जिन जगहों पर पहले से कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, वहां नई परंपराएं शुरू करने पर भी रोक रहेगी.
धार्मिक भावनाओं को भड़काना, धार्मिक ग्रंथों का अपमान करना और धार्मिक जगहों पर झंडे, पोस्टर या बैनर दिखाना भी मना रहेगा. लाठी, तलवार, चाकू, त्रिशूल और दूसरे खतरनाक हथियार ले जाना या दिखाना भी मना रहेगा. NEET PG एग्जाम के लिए भी खास नियम बनाए गए हैं. NEET PG 2026 एग्जाम 30 अगस्त को होगा.
एग्जाम सेंटर के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना मना रहेगा. एग्जाम सेंटर के 200 मीटर के दायरे में फोटोकॉपियर का इस्तेमाल भी मना रहेगा, एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन दोनों दिन.
📡 स्रोत: NewsData.io