NRI के PPF का पैसा सीधे विदेश नहीं जाएगा, फिर कैसे पहुंचेगी रकम? जानिए पूरा नियम

NRI अपने मौजूदा PPF अकाउंट को मूल मैच्योरिटी तक जारी रख सकते हैं लेकिन इसकी रकम सीधे विदेशी बैंक अकाउंट में नहीं भेजी जा सकती। मैच्योरिटी के बाद रकम पहले NRO अकाउंट में जाती है और वहां से RBI FEMA और टैक्स नियमों के तहत विदेश भेजी जा सकती है।
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