अपराध

नूरपुर पुलिस का चिट्टा तस्कर पर बड़ा शिकंजा, 48.30 लाख की संपत्ति जब्त!

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 23 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
नूरपुर पुलिस का चिट्टा तस्कर पर बड़ा शिकंजा, 48.30 लाख की संपत्ति जब्त!

कांगड़ा : नशा तस्करों के खिलाफ नूरपुर पुलिस ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ा प्रहार किया है। चिट्टा तस्कर शमशेर सिंह की 48 लाख 30 हजार 997 रुपये की संपत्ति सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश जारी हुआ है। कार्रवाई के तहत आरोपी का मकान और नकदी कानून के दायरे में लाई गई है।इंदौरा तहसील के छन्नी गांव में स्थित 45 लाख 90 हजार रुपये के दो मंजिला मकान और 2 लाख 40 हजार 997 रुपये की राशि सहित कुल 48.30 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है।

आरोपी शमशेर सिंह के खिलाफ वर्ष 2022 और 2023 में चिट्टा तस्करी के तीन मामले दर्ज हुए थे। इन मामलों में 8.35 ग्राम, 9.92 ग्राम और 10.1 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। लगातार संलिप्तता के चलते मार्च 2025 में उसे PIT-NDPS एक्ट के तहत निरुद्ध किया गया। वित्तीय जांच के बाद संपत्ति फ्रीज की गई और 16 अक्टूबर 2026 को सक्षम प्राधिकारी ने NDPS एक्ट की धारा 68-I के तहत इसे जब्त करने का आदेश पारित किया।नूरपुर पुलिस का संदेश साफ है—नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी।

अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर भी कानूनी शिकंजा कसकर तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने का अभियान जारी रहेगा।

बाइट- धर्मचंद वर्मा, एएसपी नूरपुर

🎙️ वॉयस ऑफ क्रांति का मत

नशा तस्करी से समाज को जो नुकसान पहुँचता है, वह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय भी है। जब संपत्ति जब्त कर के कानून का पालन किया जाता है, तो अपराधियों को यह सन्देश मिलता है कि अवैध मार्ग से कोई लाभ नहीं मिलता। इसी तरह, घरेलू या आर्थिक विवादों में भी कानूनी रास्ते अपनाने से शांति और न्याय सुनिश्चित होता है। हमें सभी को सशक्त बनाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करे।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।