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ओंकारेश्वर नगर परिषद को मिली 1800 वर्गमीटर नजूल जमीन:कलेक्टर ने जारी किए आदेश, कमर्शियल उपयोग के लिए जमा करना होगा 1.10 करोड़ प्रीमियम

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 19 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
ओंकारेश्वर नगर परिषद को मिली 1800 वर्गमीटर नजूल जमीन:कलेक्टर ने जारी किए आदेश, कमर्शियल उपयोग के लिए जमा करना होगा 1.10 करोड़ प्रीमियम

खंडवा के ओंकारेश्वर नगर परिषद की आय बढ़ाने के लिए ग्राम गोदडपुरा में 1800 वर्गमीटर नजूल जमीन नगर परिषद को आवंटित की गई है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने इसके आदेश जारी किए हैं। खसरा नंबर 13/1 की कुल 0.4370 हेक्टेयर शासकीय भूमि में से यह जमीन दी गई है। इसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा।

आवंटित जमीन का बाजार मूल्य गाइडलाइन वर्ष 2026-27 के अनुसार 12,320 रुपए प्रति वर्गमीटर तय किया गया है। इस हिसाब से 1800 वर्गमीटर जमीन की कीमत 2 करोड़ 21 लाख 76 हजार रुपए है। नियमानुसार बाजार मूल्य की 50% राशि यानी 1 करोड़ 10 लाख 88 हजार रुपए प्रीमियम के रूप में नगर परिषद को शासन मद में जमा करने होंगे।

इसके अलावा 2 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से 3,600 रुपए सालाना भू-भाटक देना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए थे 19 दुकानदार यह जमीन पहले अतिक्रमण के कारण खाली कराई गई थी। नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने दिसंबर 2025 में कलेक्टर कार्यालय को जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव भेजा था।

प्रस्ताव में बताया गया था कि खसरा नंबर 13/1 की जमीन नजूल मद में दर्ज शासकीय भूमि है। इस जमीन पर पहले 19 दुकानदारों ने अनधिकृत रूप से दुकानें बना रखी थीं। हाईकोर्ट जबलपुर में दायर याचिका में दिए गए आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद जमीन खाली हो गई और फिलहाल वहां किसी का कब्जा नहीं है।

इसके बाद नगर परिषद ने इस जमीन को नजूल निर्वर्तन के तहत निकाय को आवंटित करने का प्रस्ताव रखा। परिषद का कहना था कि जमीन मिलने से निकाय की आय बढ़ाई जा सकेगी। 7 सितंबर को जिला समिति ने दी मंजूरी तहसीलदार पुनासा की जांच रिपोर्ट के बाद एसडीएम पुनासा ने भूमि आवंटन की अनुशंसा की। इसके बाद मामला जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सामने रखा गया।

समिति की 7 सितंबर 2026 को हुई बैठक में जमीन के बाजार मूल्य और लागू नियमों के आधार पर आवंटन को मंजूरी दी गई। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के अध्याय 4, भाग-क की कंडिका 92 की तालिका के सरल क्रमांक 5 के तहत बाजार मूल्य की 50% राशि प्रीमियम के रूप में तय की गई। राशि जमा होने के बाद प्रभावी होगा आवंटन कलेक्टर के आदेश के अनुसार नगर परिषद को 1 करोड़ 10 लाख 88 हजार रुपए प्रीमियम और 3,600 रुपए वार्षिक भू-भाटक निर्धारित शासन मद में जमा करना होगा।

राशि जमा होने के बाद 1800 वर्गमीटर जमीन का आवंटन नगर परिषद ओंकारेश्वर के पक्ष में प्रभावी होगा। इस तरह हाईकोर्ट के आदेश के बाद 19 अतिक्रमणकारियों से खाली कराई गई शासकीय जमीन के एक हिस्से का अब नगर परिषद व्यावसायिक उपयोग कर सकेगी। इससे निकाय को नियमित आय मिलने की उम्मीद है।

📡 स्रोत: NewsData.io

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