राज्य

ओटी टेक्नीशियन भर्ती के बीच में बदले नियम, जबलपुर हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट और नियुक्तियों पर लगाई रोक

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 19 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
ओटी टेक्नीशियन भर्ती के बीच में बदले नियम, जबलपुर हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट और नियुक्तियों पर लगाई रोक

MP OT Technician Recruitment: जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओटी टेक्नीशियन के 288 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा अंतरिम आदेश दिया है. कोर्ट ने 31 मार्च को जारी मेरिट लिस्ट और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. यह मामला भर्ती प्रक्रिया के बीच में पात्रता नियमों में किए गए बदलाव से जुड़ा है.

📡 स्रोत: News18 Hindi MP

📰 पूरी खबर पढ़ें (News18 Hindi MP पर जाएं)
J
JKS News Desk

वॉयस ऑफ क्रांति की संपादकीय टीम आपके लिए भोपाल, मध्यप्रदेश और देश की सटीक और विश्वसनीय समाचार प्रस्तुत करती है।