पहली बीवी को बिना तलाक दिए पति ने कर ली दूसरी शादी, कोर्ट ने सास-ससुर को भी माना दोषी, ठोका 3 लाख का जुर्माना

Bhopal News: भोपाल कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में कोर्ट ने पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए पीड़िता को कुल 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही पति को हर महीने 5 हजार रुपए भरण-पोषण और मकान के किराए के लिए भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं.
📡 स्रोत: News18 Hindi MP