पंचायत चुनाव: आचार संहिता की पालना के निर्देश
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दौसा में पंचायत आम चुनाव-2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। निर्वाचन प्रक्रिया, व्यय सीमा और आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी देते हुए नियमों की पालना का आह्वान किया गया।
दौसा, 5 अक्टूबर। पंचायत आम चुनाव-2026 को लेकर जिले के संबंधित पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के तहत सोमवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 3 अक्टूबर को पंचायत आम चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन कार्यक्रम, अभ्यर्थियों की व्यय सीमा और आचार संहिता से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।
डॉ. सौम्या झा ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए निर्वाचन नियमों और आचार संहिता की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करना सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है।
उन्होंने बताया कि दौसा जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव द्वितीय एवं तृतीय चरण में संपन्न होंगे। जिला परिषद के वार्ड संख्या 1 से 37 तक के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होगी।
नामांकन पत्र 13 से 16 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 17 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई है। नाम वापसी के बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।
बैठक में निर्वाचन से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं और तैयारियों पर भी चर्चा की गई। जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की।
बाईट - डॉ. सौम्या झा, जिला निर्वाचन अधिकारी