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पंचायत चुनाव . प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रक्रिया की दी जानकारी, नामांकन भरते समय सावधानी बरतने के निर्देश

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 11 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
पंचायत चुनाव . प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रक्रिया की दी जानकारी, नामांकन भरते समय सावधानी बरतने के निर्देश

कासं| सवाई माधोपुर राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर काना राम के निर्देशन में शनिवार को जिले की सभी पंचायत समितियों में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, पंच एवं सरपंच पदों के संभावित प्रत्याशियों के लिए प्रबोधन कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

सवाई माधोपुर में जिला परिषद सभागार, मलारना डूंगर में भारत निर्माण सेवा केन्द्र तथा वजीरपुर में उपखंड अधिकारी कार्यालय सहित अन्य पंचायत समिति मुख्यालयों पर कार्यशालाओं के माध्यम से संभावित प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कार्यशालाओं में जिला स्तरीय प्रशिक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों ने पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र भरने, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने, नामांकन पत्रों की संवीक्षा, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों की पालना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

संभावित प्रत्याशियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि नामांकन पत्र सार्वजनिक सूचना जारी होने के दिन से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संबंधित दिन सार्वजनिक अवकाश नहीं होना चाहिए। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी संबंधित पंचायत समिति के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।

जिला परिषद सदस्य पद के लिए संबंधित जिला परिषद के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक आवश्यक है।

अन्य अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रस्तावक आवश्यक हैं। एक प्रस्तावक एक से अधिक अभ्यर्थियों का नामांकन प्रस्तावित नहीं कर सकता। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित श्रेणी का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।

प्रशिक्षकों ने नामांकन पत्र भरते समय बरती जाने वाली सावधानियों, आवश्यक सूचनाओं एवं दस्तावेजों की उपलब्धता, नामांकन निरस्त होने की परिस्थितियों की जानकारी दी। संभावित प्रत्याशियों को निर्देशित किया गया कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का गंभीरता से अध्ययन करें। निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा के अनुरूप ही नामांकन प्रस्तुत करें।

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि पूर्व में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच अथवा अन्य संबंधित पदों पर रहे अभ्यर्थियों को नियमानुसार संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। प्रशासक के पद पर कार्यरत व्यक्ति के चुनाव लड़ने की स्थिति में लागू प्रावधानों के अनुसार पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा।

कार्यशालाओं का उद्देश्य संभावित प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना, नामांकन संबंधी त्रुटियों को रोकना, चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सहयोग सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन कार्मिक, प्रशिक्षक, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संभावित प्रत्याशी उपस्थित रहे।

📡 स्रोत: NewsData.io

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