पंजाब: ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 दोषी, तीन-तीन साल की सजा
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सितंबर 04, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय-1 ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराए जाने की जानकारी दी है। एसएएस नगर की विशेष अदालत ने दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया।
अदालत ने दोनों दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज FIR और 1.230 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी से जुड़ा है। ED की जांच के दौरान 6 लाख और 4 लाख रुपये के दो चेक भी सामने आए, जिनकी कुल राशि 10 लाख रुपये है।
अदालत ने इन चेक और बरामद मादक पदार्थ को PMLA के तहत 'प्रॉपर्टी' और 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' माना। मामले में अदालत के फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े धन शोधन के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। फ़ाइल फ़ोटो