विदेश

पासपोर्ट पर नया नियम

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 18 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
पासपोर्ट पर नया नियम

सितंबर 18, नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। इसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठ वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता जारी होने की तारीख से पांच वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक होगी।

इन दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, वही पासपोर्ट की वैधता मानी जाएगी।

नियमों के तहत आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।

हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के पुनः जारी करने के आवेदनों पर लागू नहीं होगी।

(कैप्शन: फाइल फोटो)

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।