पटना हाईकोर्ट का फैसला:दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार
पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है। कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के 2019 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार किया गया था।
न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने कुसुम देवी की ओर से दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को फैसले के अनुरूप सकारात्मक आदेश पारित करने और बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मामला जल संसाधन विभाग में ग्रेड-III क्लर्क रहे जय लाल साह से जुड़ा है।
उनका निधन 17 अप्रैल 2009 को हुआ था। पहली पत्नी की मृत्यु 10 दिसंबर 2009 को हुई। कुसुम देवी उनकी दूसरी पत्नी हैं। सुनवाई में सामने आया कि जय लाल साह ने पहली पत्नी से संतान नहीं होने पर दूसरी शादी की अनुमति के लिए विभाग में आवेदन दिया था। विभाग ने उस आवेदन पर कभी फैसला नहीं किया।
📡 स्रोत: NewsData.io