'पत्नी को सास-ससुर की सेवा करने या घर के काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता पति', कर्नाटक HC का फैसला
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को घर के काम करने या अपने माता-पिता की देखभाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
📡 स्रोत: NewsData.io