राजनीति

पत्रकार तरुण तेजपाल को SC से झटका, सजा पर रोक लगाने की मांग खारिज

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 6 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
पत्रकार तरुण तेजपाल को SC से झटका, सजा पर रोक लगाने की मांग खारिज

नवंबर 06, नई दिल्ली: पत्रकार तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2013 के दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा काट रहे तरुण तेजपाल की सजा निलंबित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्न बी. वराले की पीठ ने तेजपाल की याचिका पर सुनवाई के बाद साफ कहा कि वह फिलहाल सजा निलंबित करने के पक्ष में नहीं है।

दरअसल, इसी साल 6 अगस्त को मुंबई हाईकोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दुष्कर्म का दोषी ठहराया था और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला 2013 में गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में अपनी कनिष्ठ सहयोगी के साथ दुष्कर्म से जुड़ा है।

तेजपाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए दावा किया था कि वह राजनीतिक दुर्भावना के शिकार हुए हैं, लेकिन फिलहाल शीर्ष अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है।

फाइल फोटो

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।