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PCPNDT अधिनियम के तहत पुलिस नहीं कर सकेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 21 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
PCPNDT अधिनियम के तहत पुलिस नहीं कर सकेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के तहत अपराधों की जांच नहीं कर सकती, ऐसे मामलों में नामित अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए।

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