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फिर से जेल जाएंगे मोकामा विधायक अनंत सिंह:दुलारचंद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा; पार्टी से भी निकाले गए हैं

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 30 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
फिर से जेल जाएंगे मोकामा विधायक अनंत सिंह:दुलारचंद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा; पार्टी से भी निकाले गए हैं

मोकामा विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को एक दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। आज दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चार महीने में जांच पूरी करने को कहा है।

दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच में आज सुनवाई के दौरान अनंत सिंह के वकील ने बताया कि उनके परिवार में 25 नवंबर को शादी है। जिस पर कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करके जेल लौटने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने बिहार सरकार को 4 महीने में अपनी जांच पूरी करने कहा है, जिसके बाद अगली सुनवाई होगी। बता दें, बिहार MLC चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर जनसुराज के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने को लेकर अनंत सिंह को जदयू पार्टी से बाहर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल एंटेसेडेंट को देखते हुए सरेंडर करने को कहा हैः वकील अनंत सिंह के वकील कुमार हर्षवर्धन ने बताया, अभी हमारे पास ऑर्डर की डिटेल्ड कॉपी नहीं आई है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अनंत सिंह निचली अदालत में सरेंडर करेंगे। और उसके बाद से 4 महीने का समय दिया है। 4 महीने के बाद फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देखेगी। तबतक इस मैटर में जो भी कार्यवाही हैं, उसे लेकर स्टेट गवर्नमेंट और कोर्ट्स को डायरेक्शन दिया गया है कि वो पूरी कर लेंगे।

हाईकोर्ट ने जो हमें बेल ग्रांट की थी, उसमें उन्होंने सारे फैक्ट्स एंड सरकमस्टेंसेस को देखते हुए और स्पेसिफिक एलिगेशन इनके ऊपर मारने का नहीं था, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें जमानत प्रदान की थी। लेकिन क्रिमिनल एंटीसिडेंट जो उनके काफी सारे हैं, इस चीज़ को कंसीडरेशन में लेना चाहिए था, जो कि बेल डिसाइड करते टाइम एक फैक्टर होता है।

इस चीज़ के बेसिस पर नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर यह डायरेक्शन आया है।" '67 केस होने के बाद भी कैसे मिली बेल' याचिकाकर्ता की वकील शिल्पी चौधरी ने बताया, "अनंत सिंह की बेटी की शादी है और वो शादी के बाद सरेंडर कर देंगे। उनकी जमानत अभी रद्द नहीं की गई है; उन्हें सिर्फ सरेंडर करन

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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