राजनीति

PM मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की अपील खारिज:गुजरात हाईकोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी रखा बरकरार

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 30 सितंबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
PM मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की अपील खारिज:गुजरात हाईकोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी रखा बरकरार

गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल पर लगे 25 हजार रुपए के जुर्माने को भी बरकरार रखा। इस मामले में कोर्ट ने 24 सितंबर 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीए रे की बेंच ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के 2016 के निर्देश को रद्द करने और केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने वाले फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने 31 मार्च 2023 को अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था और आरटीआई के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल को लेकर फटकार लगाते हुए कहा था कि उनका रवैया कैजुअल था।

सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल को हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की थी।

अब पूरा मामला समझिए… साल 2016 में केजरीवाल ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (सीआईसी) को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक की जानी चाहिए। अप्रैल 2016 में सीआईसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं।

सीआईसी के फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट पहुंच गई थी। तीन महीने बाद हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश को तब रद्द कर दिया था। मई 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर एमएन पटेल ने घोषणा की थी कि पीएम मोदी ने पॉलिटिकल साइंस में 1983 में MA किया और उन्हें एक्सटर्नल स्टूडेंट के तौर पर 62.3 फीसदी अंक मिले थे।

अपनी वेबसाइट पर डिग्री डालने के साथ-साथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश को भी चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने 31 मार्च, 2023 के सीआईसी के निर्देश को रद्द कर दिया था। साथ ही उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मनु सिंघवी ने कहा- केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री पाने के लिए जोर नहीं दिया था अपनी अपील की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जुर्माना लगाने के आधार को चुनौती दी थी।

उन्होंने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने पीएम मोदी की डिग्री पाने के लिए लगातार जोर नहीं दिया था, जैसा कि सिंगल बेंच ने माना था। उन्होंने तर्क दिया था कि सीआईसी ने स्वतः संज्ञान

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

📰 पूरी खबर पढ़ें (Dainik Bhaskar पर जाएं)
J
JKS News Desk

वॉयस ऑफ क्रांति की संपादकीय टीम आपके लिए भोपाल, मध्यप्रदेश और देश की सटीक और विश्वसनीय समाचार प्रस्तुत करती है।